सीहोर | 27-दिसम्बर-2019 |
शासन के निर्देशानुसार पूर्व के अमान्य दावों को ही वन मित्र पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। खण्डस्तर को पूर्व में भेजे गए निरस्त दावों के अतिरिक्त कोई नवीन दावा वनमित्र पोर्टल पर दर्ज नहीं किए जाएगें। यदि किसी भी कियोस्क सेंटर द्वारा पृथक से कोई नवीन दावा वनमित्र पोर्टल पर दर्ज किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पूर्व में निरस्त किए गए दावों को वन मित्र पोर्टल पर कियोस्क सेंटर के माध्यम से दर्ज करने के लिए जनपद पंचायतों के नियंत्रण में संबंधित पंचायत के ग्राम सचिवध्रोजगार सहायक के द्वारा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। |
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