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जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

खण्डवा | 31-दिसम्बर-2019
 



 

 

 

   
    कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत जिले के नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निराकरण के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण मौजूद थे। जनसुनवाई में श्रीमती लोटीबाई ने कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल को आवेदन देकर बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उसका कपिल धारा कूप का प्रकरण स्वीकृत हुआ था, जिसमें उसे 2 लाख रू. कूप निर्माण के लिए मिलना थे, लेकिन केवल 60 हजार रू. का ही भुगतान प्राप्त हुआ है, शेष राशि उसे शीघ्र दिलवाई जाये। जिस पर उन्होंने जनपद पंचायत पंधाना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मामले की जांच कर कूप निर्माण की प्रगति के अनुसार भुगतान दिलाने तथा अनियमितता के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
    गुलशन नगर खण्डवा निवासी शेख जावेद ने जनसुनवाई में आवेदन देकर कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल  को बताया कि वह विकलांग है तथा उसे मोटराईज्ड ट्राइसकिल की आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने उपसंचालक सामाजिक न्याय को आवेदक की पात्रता के आधार पर आवश्यक मदद करने के निर्देश दिए। मानसिक विकलांग मेहबूब खां के परिजनों ने कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल को आवेदन देकर अनुरोध किया कि उनका बेटा मानसिक विकलांग है उसे पेंशन नही मिल पा रही है, क्योंकि उसका आधार पंजीयन नही है। जिस पर कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने जिला ई गर्वनेस प्रबंधक को आज ही आवेदक का आधार पंजीयन कराकर सामाजिक न्याय की उपसंचालक डिप्टी कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी को मेहबूब खां का पेंशन प्रकरण स्वीकृत कराने के निर्देश दिए।
    पंधाना तहसील के ग्राम फतेहपुर निवासी राजेश व कैलाश ने कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल को आवेदन देकर बताया कि उनके घर के सामने कुछ ग्रामीण कचरा डाल देते है, जिससे मार्ग भी बाधित होता है और गंदगी भी होती है। जिस पर उन्होंने एसडीएम पंधाना को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम बरूड़ निवासी सारजा बी मंसूरी ने कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल को आवेदन देकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि का भुगतान न होने के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर उन्होंने उपसंचालक कृषि को आवेदक की पात्रता का परीक्षण कर योजना के प्रावधानों के तहत पात्रतानुसार भुगतान कराने के निर्देश दिए।




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