SEHORE
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा जिले में रेत के अवैध उत्खनन पर पर दो अलग-अलग प्रकरणों में अर्थदण्ड लगाया गया है। कलेक्टर द्वारा मुकेश महोबिया निवासी अयोध्याबाईपास टनाटन ढाबा म.नं.एमआई भावनगर भोपाल व राम सिंह कीर निवासी ग्राम बीसाखेड़ी थाना शाहगंज पर 700 घन मीटर रेत के अवैध उत्खनन पर 84 लाख रुपये एवं कुमेर सिंह राजपूत निवासी ग्राम सीलकंठ तहसील नसरुल्लागंज पर कलेक्टर ने 400 घन मीटर रेत के अवैध उत्खनन पर 48 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
मुकेश महोबिया निवासी अयोध्याबाईपास टनाटन ढाबा म.नं.एमआई भावनगर भोपाल व राम सिंह कीर निवासी ग्राम बीसाखेड़ी थाना शाहगंज के विरुद्ध मप्र रेत नियम 2018 के नियम 23(1) के तहत अवैध उत्खनित रेत मात्रा 700 घ.मी. रेत का अवैध उत्खनन होने पर अर्थदण्ड राशि 42 लाख रुपये एवं समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 42 लाख रुपये कुल 84 लाख रुपये लगाया गया है।
इसी प्रकार नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम सीलकंठ में कुमेर सिंह राजपूत के विरुद्ध मप्र रेत नियम 2018 के नियम 23(1) के तहत अवैध उत्खनित रेत मात्रा 400 घ.मी. रेत का अवैध उत्खनन होने पर अर्थदण्ड राशि 24 लाख रुपये एवं समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 24 लाख रुपये कुल 48 लाख रुपये लगाया गया है।
खनिज अधिकारी द्वारा कलेक्टर कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि 27 जून 2019 को ग्राम सीलकंठ में अवैध रेत उत्खनन की सूचना पर खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग के साथ ग्राम सीलकंठ का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान ग्राम सीलकंठ में सर्वे क्रमांक 166 में जेसीबी मशीन रेत खनिज का उत्खनन करते हुए दो ट्रैक्टरों में भरते हुए पाई गई। जप्त मशीन एवं वाहनों को थाना नसरुल्लागंज की अभिरक्षा में खड़ा किया किया था। इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में 28 जून को अनुविभागीय अधिकारी बुदनी एवं एसडीओपी, खनिज निरीक्षक एवं खनिज अधिकारी द्वारा ग्राम बीसाखेड़ी में एक पोकलेन कोबेल्को एवं ट्रैक्टर को जप्त
Social Plugin