महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत केवल प्रथम प्रसव पर ही योजना का लाभ देय है। महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने इस योजना के तहत भुगतान किये गये प्रकरणों का सतयापन करवाने के निर्देश दिये है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भुगतान प्राप्त हितग्राहियों की आंगनवाड़ी केन्द्रवार सूची सभी पर्यवेक्षकों को उपलब्ध करावे।
योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की सूची आंगनवाड़ी केन्द्र एवं पंचायत भवन पर प्रदर्शित की जाने हेतु परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा पात्रता की शर्तो का प्रदर्शन आंगनवाड़ी केन्द्र पंचायत भवन एवं सार्वजनिक स्थानों पर किये जाने के निर्देश दिये गये है। आयुक्त के निर्देश अनुसार 31 अक्टुबर 2019 तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही परियोजना अधिकारी द्वारा की जा रही है। 07 नवम्बर 2019 तक परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षकों से प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें तथा 11 नवम्बर 2019 तक परियोजना अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि केवल प्रथम प्रसव के लिए ही पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है।
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