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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना -




  मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंर्तगत अधिकतम 50 हजार रूपये तक का ऋण 18 से 55 वर्ष तक की आयु के आवेदकों को प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु वर्ग का कोई बंधन नही है। राष्ट्रीय खाद्यान मिशन के अन्त्योदय-प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्डधारी) बीपीएल परिवार, हाथ ठेला, साईकिल रिक्शा चालक पर्थ विक्रेता केश शिल्पी, शहरी घरेलू कामकाजी महिला हितग्राही नगरीय निकाय में पंजीयन कराया हो तथा जो (ब) श्रेणी में नही आते हो, ऐसे आवेदकों को लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
    इसी प्रकार सामान्य वर्ग के लिए लागत का 15 प्रतिशत, बीपीएल कार्डधारी, एससीएसटी, पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन, घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है। इन रोजगार योजनाओं योजनाओं में शासन द्वारा ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। शासन द्वारा परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष दर से तथा महिला उद्यमी को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान (अधिकतम 25 हजार रूपये प्रतिवर्ष) दिया जाता है। दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन के शहरों के बीपीएल परिवार को बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर राशि आजीविका मिशन से दी जाती है। पात्र परियोजनाएं उद्योग (विनिर्माण) सेवा एवं व्यवसाय की समस्त परियोजनाएं जो सीजीटीएमएसई, सीजीएफएमयू अंतर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्रता उक्त योजना का लाभ केवल नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए दिया जाता है।


(1 days ago)

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