जिला खनिज अधिकारी ने बताया है कि मप्र शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार रेत भण्डारण में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ प्राप्त करना आवश्यक किया गया है। रेत भण्डारण अनुज्ञप्ति धारकों को सूचित किया गया है कि जिनके द्वारा सीटीओ प्राप्त नही किए गए है वे तीन दिवस के भीतर एमपीटीसीबी से सीटीओ प्राप्त कर जिला खनिज कार्यालय को प्रस्तुत करे, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
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