vidisha
अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित हटसन एगमार्क घी (पैक) का नमूना प्रयोग शाला में मिथ्या पाए जाने के कारण अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के द्वारा चार अनावेदकों के खिलाफ कुल सात लाख रूपए का जुर्माना आदेश पारित किया गया है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा के द्वारा कुरवाई तहसील के ग्राम बरवाई की प्रतिष्ठान साक्षी किराना दुकान की जांच की गई और यहां से खाद्य पदार्थ हटसन एगमार्क घी (पैक) का नमूना जांच हेतु लिया गया था। खाद्य सुरक्षा विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पूर्व उल्लेखित घी (पैक) का नमूना मिथ्या पाया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं का उल्लघंन करने के कारण तथा मिथ्या छाप का विक्रय सिद्व होने पर दो अनावेदक तथा दो आरोपियों के खिलाफ कुल सात लाख रूपए का जुर्माना आदेश पारित किया गया है तदानुसार सचिन जैन पुत्र मुन्नालाल जैन फर्म साक्षी किराना ग्राम बरबाई, पोस्ट बरवाई तहसील कुरवाई पर एक लाख रूपए का, अनावेदक महेन्द्र कुमार जैन पुत्र फूलचंद जैन बस स्टेण्ड कुरवाई, फर्म नमन ट्रेडर्स मालीपुरा पर एक लाख रूपए का तथा आरोपी क्रमांक तीन गौरव कुमार अग्रवाल पुत्र विष्णु कुमार अग्रवाल, निवासी 201 स्नेह नगर इन्दौर फर्म नेस्कों इंटरनेशनल सर्वे नम्बर 84/6 गोडाउन नम्बर छह, एक हिम्मत नगर नियर हनुमान चौक, पालदा इन्दौर पर दो लाख रूपए का तथा आरोपी क्रमांक चार हटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड नम्बर 1/20 ए डोमेन राजीवन गाधी सलाई (ओएमआर) कडापक्कम पर तीन लाख रूपए की शास्ति से दण्डित अधिरोपित किया गया है।
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