पशुपालकों के पशुओं के आकस्मिक बीमार होने पर तत्काल घर पहुँच निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा डायल 1962 पशुधन संजीवनी योजना पूर्व से संचालित की जा रही है। एक नवम्बर 2019 से शासन द्वारा योजना 1962 पशुधन संजीवनी के अंतर्गत पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि एक सौ रूपए प्रति पशु लेना सुनिश्चित किया गया है। पशुपालको से ली गई राशि की रसीद जिला रोगी पशु कल्याण समिति की रसीद बुक पर शुल्क प्राप्ति हेतु प्रदाय की जाएगी।
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