जिले के खाद्य विभाग के अमले ने आज डी.बी. मॉल स्थित बिग बाजार में सेवफल की जांच कर नमूने लिए और वैक्स लगे सेवफल को बिना सूचना के बेचते हुए पाया गया। जिस पर खाद्य विभाग के अधिकरियों द्वारा सेवफल के स्टाल पर वैक्स कोटेड का टैग भी लगवाया और जांच दल द्वारा सेम्पलिंग की कार्यवाही भी की गई। सेव का सेम्पल लेकर जांच के लिए भेज गया है और बिग बाजार को नोटिस भी जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा ओर मानक (विक्रय पर प्रतिषेद एवं निर्बन्ध) विनियम 2.3.6 के अनुसार वैक्स का उपयोग करने पर वैक्स की घोषणा करना अनिवार्य है और ग्राहकों को लिखकर बताया जाना भी अनिवार्य है। वैक्स पैराफिन का उपयोग प्रतिबंधित है। इसका उपयोग किसी भी सामग्री पर नहीं किया जा सकता है।
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