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उचित मूल्य दुकानविहिन 122 ग्राम पंचायतों के लिए आवेदन आमंत्रित

 जिले की 122 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान की आवंटन प्रक्रिया सम्पादित की जानी है इसके लिए आवेदन पत्र छह सितम्बर तक आमंत्रित किए गए है के आश्य की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री केव्ही सिंह ने बताया कि विकासखण्डवार शासकीय उचित मूल्य दुकानविहिन ग्राम पंचायतों की सूची कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालयों एवं विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 
    दुकान आवंटन के लिए विभागीय वेबसाइट www.f.ood.mp.gov.in पर पात्रता संस्थाओं द्वारा आवेदन किया जा सकता है। उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु निम्नांकित संस्थाएं, समूह, समिति पात्र होगी। तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (ए) के अंतर्गत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी एवं महिला स्वसहायता समूह तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति संस्थाएं पात्रता की श्रेणी में शामिल है। पूर्व उल्लेखित  पात्र संस्थाएं प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान पर पृथक विक्रेता की शर्त पर दुकान आवंटन हेतु निर्धारित समय सीमा तक ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।


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