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निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के रंगीन फोटो प्रतिस्थापित होंगे -

 भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार निर्वाचन नामावली में उपलब्ध मतदाताओं के फोटेग्राफों को शत प्रतिशत रंगीन किया जाना है। ततसंबंध में प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अरूण कुमार तोमर के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। 
   उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार प्रजापति ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली में अंतर्गत ब्लैक एण्ड व्हाईट (श्याम) फोटो के स्थान पर शत प्रतिशत रंगीन फोटो प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही हेतु निर्वाचक नामावली के पुर्नरीक्षण 2020 अर्थात अगस्त 2019 से लेकर दिसम्बर 2019 के दौरान एक विशेष अभियान के रूप में किया जाना है। 
   उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रजापति ने बताया कि अभियान के दौरान जो कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी उसमें नामावली में दर्ज सभी ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो रंगीन फोटो में प्रतिस्थापित करने एवं नवीन मतदाता परिचय पत्र बनाने की कार्यवाही निःशुल्क रहेगी।
   साफ्टवेयर के माध्यम से वेण्डर द्वारा जिले को मतदान केन्द्रवार ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटोग्राफ्स की सूची जिला स्तर पर मुद्रण कराकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराई जाएगी। 
    बीएलओ द्वारा संबंधित मतदाताओं के फार्म आठ भरकर उक्त मतदाता का कलर फोटो एकत्रित करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि फार्म आठ एकत्रित करते समय पुराना इपिक कार्ड जमा करनी की आवश्यकता नही है। जो मतदाता रंगीन फोटोग्राफ प्रदान करने में असमर्थ है उनके फोटो बीएलओ द्वारा स्थानीय कर्मचारी जैसे पंचायत सचिव, पटवारी की मदद ली जाएगी अथवा अच्छे मोबाइल से फोटो खीचीं जाएगी। 
   रंगीन फोटो प्रतिस्थापित करने हेतु भरा गया फार्म-आठ में मतदाताओं के कोई अन्य विवरण में संशोधन की मांग की जाती है तो वह संशोधन भी शामिल किया जाए। बिना फार्म आठ के किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही करने के निर्देश दिए गए है। बीएलओ जांच के समय यह ध्यान रखेंगे कि यदि ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटोग्राफ के साथ-साथ मतदाता का इपिक कार्ड एमपी सीरिज का है तो अपने रिपोर्ट में इपिक नम्बर चैंज करने हेतु भी मार्क करेंगे। 


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