मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अनियमितताओं के आरोप में दो जूनियर इंजीनियर को निलंबित और 5 जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। भिण्ड में पदस्थ जूनियर इंजीनियर श्री संघर्ष पाराशर एवं श्री मनीष कुमार को कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय भिण्ड में रखकर इनकी विभागीय जॉंच की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने निर्देशित किया है कि विभागीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को दण्डित करें तथा अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करें।
कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जूनियर इंजीनियर आलोक सिंह बघेल वितरण केन्द्र फूफ, विशाल मालवीय वितरण केन्द्र भिण्ड (ग्रामीण), के.एल. सूर्यवंशी वितरण केन्द्र अटेर, सी.एम. साकोम मेहगांव एवं गोपालधर दुबे मेहगांव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे उपभोक्ता सेवा और कंपनी की योजनाओं का लाभ पात्र उपभोक्ताओं को प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत किया कि आर्थिक अनियमितताओं के मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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